PENSION

1. क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सातवें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के मामले में पेंशन को संशोधित किया है?

उत्तर: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पेंशन संवितरण प्राधिकरण यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद मार्ग को सातवीं सीपीसी के अनुसार पेंशन संशोधन के लिए दिनांक 09.08.2018 को पत्र जारी किया है। हालाँकि, GOI के अनुपालन में पेंशन के संशोधन के लिए, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग दिनांक 06.07.2017 के अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / ZIET को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

2. क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सातवें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार 01.01.2016 से 31.05.2018 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में पेंशन को संशोधित किया है?

उत्तर: केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 06.12.2018 के इस कार्यालय पत्र के सातवें सीपीसी के अनुसार पेंशन के संशोधन के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / ZIETs को निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशन के संशोधन के उक्त मामलों को 01 मार्च, 2019 से पहले पूरा किया जाना है।

3. क्या सातवीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाया गया है और क्या पेंशनभोगियों को तय मेडिकल अलाउंस के एरियर का भुगतान किया गया है?

उत्तर: पेंशनर को 01.01.2007 से 31.08.2008 तक और प्रति माह 01.09.2008 से 18.11.2014 तक और प्रति माह 500.00 रुपये के प्रभाव के साथ प्रति माह चिकित्सा भत्ता @ Rs.100.00 का अधिकार है। 19.11.2014 से 30.06.2017 तक और उसके बाद 01.07.2017 से 1000.00 रु। प्रभाव के साथ पेंशन के प्रारंभिक आहरण के समय आवश्यक उपक्रम प्रस्तुत करने के लिए कि वह किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा सुविधाओं का आहरण / लाभ नहीं कर रहा है। 01.07.2017 से 31.07.2018 तक एफएमए के बकाया का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

4. क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 01.01.2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में पेंशन को संशोधित किया है?

उत्तर: पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार, पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के नंबर ०१.०१.२००६ से पहले सेवानिवृत्त हो गया। 2015 और 06.04.2016 पहले से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया गया था। हालाँकि, यदि पेंशन का पुनरीक्षण पूर्वोक्त ओएम के संदर्भ में नहीं किया गया है, तो पेंशनभोगी को संबंधित पेंशन अनुमोदन प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय) से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।